बिलासपुर अरविंद मिश्रा शिव तिवारी

ग्राम कोरमी थाना,,सिरगिट्टी बिलासपुर के बहुचर्चित जन्माष्टमी उत्सत के दौरान हुए हत्या एवं हत्या के प्रयास के सभी 5 आरोपी दोषमुक्त – पैरवी अधिवक्ता नीलेश श्रीवास ने की
थाना सिरगिट्टी जिला- बिलासपुर ने दिनांक 30/08/2021 को ग्राम-कोरमी में जन्माष्टमी उत्सव में मटका फोड़ कार्यक्रम के दौरान यादव समाज एवं सतनामी समाज के मध्य हुए विवाद मारपीट के दौरान यादव समाज के बहुत से लोग गंभीर रूप से घायन हुए थे जिनका इलाज चल रहा था. इलाज के दौरान एक व्यक्ति उमेश यादव की मृत्यु DKS अस्पताल रायपुर में हो गई थी।
पुलिस थाना सिरगिट्टी ने इस घटना में सतनामी समाज के 6 लोगों के खिलाफ 302,307,294,506,323/149 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध दर्ज किया था तथा 5 आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यालयके समक्ष प्रस्तुत किया था तथा एक आरोपी लव भार्गव को फरार घोषित करते हुए अवियोग पत्र प्राप्तुत किया था।
उक्त प्रकरण में माननीय दशम अपर सत्र-न्या याधीश महोदय श्री अविनाश कुमार त्रिपाठी जी के न्यालय में नंबित था। इस प्रकरण में अभियोजन ने माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन की कहानी के समर्थन में कुल 26साक्छियो का साक्ष्य कराया था, जिसमें से अधिकांश साक्षी यादव समाग के आहत एवं मृत्यु के परिवार के सदस्य थे। उन्होंने अभियोजन
की कहानी का समर्थन किया परंतु नितेश श्रीवाल के द्वारा कीए गए प्रति परिक्षण में उनके साक्ष्य विरोधाभासी होकर खंडित रहे। समस्त साक्छियो के साक्छ का गंभीर एवं सूक्ष्मता से विश्लेषण के श्राधार पर न्यायालय ने यह पाया कि अमियोजन स विश्वसनीय एवं सुदृण साक्ष्य पेशकर युक्तियुक्त संदेहसे• परे अपने प्रकरण को प्रमाणित करने • में पूर्णतः असफल रहा है अतः अभियुक्त गड़ संदेह का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी प्रगट होते है अतः संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया।

