पेंड्रा,, अरविंद मिश्रा शिव तिवारी

वर्ष 2020-21 में बसंतपुर अमरपुर पेंड्रा मुख्य सड़क मार्ग की चौड़ीकरण व मजबूतीकरण के नाम पर करोड़ों रुपए की हेरा फेरी की गई तत्कालीन कलेक्टर जीपीएम छत्तीसगढ़ को समाचार पत्र व शिकायत पत्र के माध्यम से बार-बार अवगत कराया गया परंतु उनके द्वारा किसी भी प्रकार की जांच नहीं की गई ठेकेदार अनिल बिल्डिकॉन व लोक निर्माण विभाग मरवाही के अधिकारियों के द्वारा 8 किलोमीटर की नई सड़क बनवा दी गई जबकि मौजूदा पुरानी सड़क का चौड़ीकरण व मजबूतीकरण किया जाना था इस प्रकार करोड़ों रुपए का बंदर बांट किया गया ग्राम अमरपुर के अंदर सड़क निर्माण में व्यापक अनियमितता बरती गई हैं ऐसा क्या कारण था कि ग्राम अमरपुर के अंदर सड़क को सीधी न बनाकर वक्राकार बनाया गया सड़क मद की भूमि खसरा नंबर 48 वह 54 पर बेजा कब्जाधारियों ने कब्जा कर रखा है और सड़क को किसानों की निजी भूमि पर जबरन बनवाया गया जबकि बेजा कब्जाधारियों की खुद की निजी जमीन है तो ऐसा क्या कारण था कि लोक निर्माण विभाग मरवाही ने अपने सड़क मद की भूमि को छोड़ दिया और किसानों की जमीन पर जबरन सड़क निर्माण करवा दिया हाई कोर्ट द्वारा जारी आदेश अप्रैल 2023 वह फरवरी 2024 के अनुसार वर्तमान तहसीलदार पेंड्रा व अनु. अधिकारी राजस्व पेंड्रा रोड को 6 माह के अंदर कार्रवाई करने को कहा गया तो इसी तारतम्य में वर्तमान तहसीलदार पेंड्रा द्वारा खसरा नंबर 48 व 54 पर काबिज कब्जाधारियों को दिसंबर 2023 में अंतिम बेदखली आदेश जारी किया जाता है और इस आदेश के परिपेक्ष्य में बेजा कब्जाधारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पेंड्रा रोड में अपील करते हैं और अनु. अधिकारी राजस्व पेंड्रा रोड द्वारा उन्हें स्थगन भी दे दिया जाता है जो कि कोर्ट के आदेश की अवमानना की श्रेणी में आता है पुनः इन्हीं खसरा नंबरों पर तहसीलदार पेंड्रा द्वारा 13 5.2024 को भू फाटक अधिनियम द्वारा बेजा कब्जाधारियों को विक्रय हेतु विज्ञापन जारी किया जाता है जो इस बात को बतलाता है कि अधिकारियों द्वारा बेजा कब्जाधारियों से रूपों का लेनदेन कर उन्हें किसी प्रकार से बचाया जाए इस प्रयास में है अतः जनहित को ध्यान में रखकर सड़क मद की भूमि से अतिशीघ्र बेजा कब्जाधारियों को हटाते हुए सही मापदंड में सड़क बनवा जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए

